Ghazipur : पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Ghazipur : पाक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। आठ वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई है। मामला गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 19 फरवरी 2024 को गांव के ही एक युवक ने संजय नट ने आठ साल के नाबालिक बच्चे को बहलाकर कमर में ले जाकर अप्राकृत दुष्कर्म किया। इसके बाद रस्सी से उसका गला घोंटकर मार डाला ।

बच्चे के शव को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर अपने घर में एक बक्से में बंद कर दिया। बच्चे के नहीं मिलने पर पिता चारों तरफ उसकी तलाश की। उसका कहीं पता नहीं चला। गांव की ही एक लड़की ने बताया कि संजय नट शाम तीन बजे बच्चे को लेकर जा रहा था। जब परिजन उससे पूछने लगे तो वहा कुछ नहीं बोला। बच्चे के परिवार के लोग घर में घुसकर तलाशी लेने लगे। बक्सा खोला गया तो उसमें बोरे में मिला है। इसके बाद परिजनों ने गहमर थाने में संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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