
गाज़ियाबाद : सिटी मजिस्ट्रेट,नोडल अधिकारी डॉ. सन्तोष कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गाज़ियाबाद में लगभग 2500 होटल,सराय,लॉज,मैरीज होम,ओयो संचालित हैं, जिनमें से केवल 350 पंजीकृत हैं। इन 350 में से भी 200 होटल की फायर एनओसी समाप्त हो चुकी है, जिसके लिए उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।
इसके साथ ही 413 होटल संचालकों ने ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन किया है, किन्तु उन्होंने होटल संचालन सम्बंधित सभी विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त नहीं की है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत सभी होटल,सराय,लॉज,मैरीज होम,ओयो आदि आते हैं और उन्हें नीति के अनुसार पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। नि:शुल्क पंजीकरण फार्म वीआईपी बाबू, कलेक्ट्रेट परिसर से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण फार्म वहीं जमा करना होगा, जिसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध है।
इसके साथ ही होटल,सराय आदि के संचालन हेतु छह प्रकार की एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि पुलिस, फायर, पर्यटन, विद्युत, राजस्व और सम्बंधित नगर निकाय से ली जाती हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी अपंजीकृत होटल,सराय,लॉज,मैरीज होम,ओयो संचालकों और प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ‘सराय अधिनियम नीति’ के अंतर्गत जल्द से जल्द पंजीकरण करवाएं। अन्यथा, इन होटलों,सराय को सील करने और विधिक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन ऐसे अपंजीकृत होटलों,सराय के खिलाफ विशेष मुहिम चला रहा है। अतः सभी संचालक समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें।
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