
- जिले के कई थाना क्षेत्रो मे रेड जोन अलर्ट
गाजियाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर चल रहे तनाव के मद्देनजर गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने शुक्रवार को धारा-163 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 25 मई की आधी रात तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान करीब जिले के नौ थाना क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित करते हुए सुरक्षा कारणों से इन वस्तुओ पर प्रभावी अंकुश लगाना जरुरी है इसलिए हवा में उड़ने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है।
वहीं पुलिस प्रशासन ने पत्र जारी कर जानकारी करते हुए बताया किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में भी इन प्रतिबंधित थाना क्षेत्र शहर कोतवाली, कवि नगर, लिंक रोड, साहिबाबाद,टीला मोड़, ट्रॉनिका सिटी, लोनी,मोदीनगर, मुरादनगर मे ड्रोन यूएवी पैराग्लाइडर हॉट बलून व अन्य उड़ने वाली वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है।

अगर किसी कार्यक्रम या कवरेज हेतु कोई भी ड्रोन उड़ना चाहते हैं तो इसकी सुचना ऑपरेटर समेत संबंधित थाना क्षेत्र मे देनी होंगी जिसके पश्चात संबंधित डीसीपी से अनुमति लेनी होगी। अगर अन्य कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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