भास्कर समाचार सेवा
गाजियाबाद। जीडीए ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत ज्यादा पैसे वसूलने वाली कंचनजंगा सोसाइटी की आरडब्ल्यूए को नौ जुलाई को तलब किया है। नौ जुलाई को आरडब्ल्यूए के साथ पीड़िता को भी बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला अनुराधा अपने फ्लैट नंबर सात सौ चार कंचनजंगा अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने आरडब्ल्यूए से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा। सोसाइटी के सेक्रेटरी और सुपरवाइजर ने सर्टिफिकेट देने के लिए यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत डेढ़ प्रतिशत का भुगतान मांगा। महिला ने डेढ़ प्रतिशत का विरोध करते हुए पुलिस को बुला लिया और लिखित में शिकायत दी। आरडब्ल्यूडी की मनमानी के खिलाफ महिला के वकील गौरव गोयल ने जीडीए सहित तमाम विभागों को लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें डेढ़ प्रतिशत भुगतान वसूलने का जिक्र किया। जीडीए ने नौ जुलाई को दोनों पक्षों को बुलाया है। वकील गौरव गोयल ने बताया कि कंचनजंगा सहित हिंडन पार क्षेत्र की कई आरडब्ल्यूए सोसाइटी दो हजार दस में बने यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार पैसे वसूल रहे है। सरकार ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिए थे कि एक्ट में दो हजार सोलह में हुए बदलाव के अनुसार नियमों का पालन करवाएं लेकिन आरडब्ल्यूए अपनी मनमानी चला रहे है। हमने जीडीए को लीगल नोटिस भेजा है। अगर जीडीए ने ठोस कार्यवाही नहीं की तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जीडीए ओएसडी सुशील कुमार चौबे ने बताया कि दोनों पक्षों को नौ जुलाई को बुलाया गया है, जिसमें आरडब्ल्यूए से पूछा जाएगा कि आप नियमों के अनुसार शुल्क क्यों नही ले रहे है। दो हजार सोलह यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार पैसे लेने के लिए जीडीए सभी आरडब्ल्यूए को जल्द ही लीगल नोटिस भी जारी करेगा और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कॉलोनी या सोसाइटी में आरडब्ल्यूए की मनमानी नही चलने दी जाएगी।