
Kolkata : कोलकाता के नदिया जिले के हांसखाली में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में राणाघाट की विशेष अदालत ने मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाया। अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोषी पाए गए कुल नौ व्यक्तियों में से मुख्य आरोपी TMC नेता के बेटे ब्रज गयाली को आजीवन कारावास (आमरण उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक को भी उम्रकैद की सजा दी गई है।
यह मामला 22 दिसंबर 2025 को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नौ व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया था। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। न्यायालय ने इन अपराधों को गंभीर मानते हुए सभी दोषियों को कठोर सजा सुनाई है।
आजीवन कारावास का अर्थ है कि दोषियों को अपना शेष जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा। इस फैसले से पीड़ित परिवार और सामाजिक स्तर पर राहत की भावना देखी जा रही है। विशेष अदालत ने यह सजा ऐसे समय में दी है, जब देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कड़ी नाराजगी और जागरूकता बढ़ रही है।
यह जघन्य अपराध नदिया जिले के हांसखाली इलाके में हुआ था, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया था और सरकार के साथ-साथ जनता की भी चिंता को बढ़ावा दिया था।
टीएमसी नेता के बेटे की दोषसिद्धि ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इस घटना की निंदा कर, कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।
अदालत ने अपराधियों को कठोर दंड सुनाते हुए, कानून के प्रति गंभीरता और समाज में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। संबंधित मामले की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, और दोषियों को जल्द ही जेल में भेजा जाएगा।
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