नई जीएसटी टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं की पूरी सूची, ये चीजें हो गई सस्ती

नई दिल्‍ली। नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 22 सितंबर से लागू हुईं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों से निम्न और मध्यम वर्ग के समूहों को काफी लाभ पहुंचा है। नई दरें साबुन से लेकर छोटी कारों, सूखे मेवों से लेकर एयर कंडीशनर तक सभी वस्तुओं पर लागू हो गई हैं।

जीएसटी परिषद ने नए जीएसटी ढांचे के तहत पांच और 18 फीसदी के दो स्लैब बनाकर सरलीकृत कर दिया है। इसके अलावा ‘विलासिता’ या ‘अशुद्ध’ वस्तुओं के लिए एक नया 40 फीसदी का स्लैब पेश किया है। कुछ वस्तुओं पर अब शून्य फीसदी जीएसटी लगेगा। इसमें 40 फीसदी वाले को छोड़कर बाकी सभी दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो गया है। आइए जानते हैं कि उपभोक्‍ताओं को किन-किन वस्तुओं पर कितना जीएसटी देना होगा।

शून्य फीसदी के तहत आने वाली जीएसटी वस्तुएं

जीएसटी परिषद ने स्टेशनरी की वस्तुओं को 0 फीसदी जीएसटी के दायरे में शामिल किया है, जिनमें अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, मानचित्र, चार्ट और ग्लोब शामिल हैं। खाद्य पदार्थों में अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध पर भी 0 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर शून्‍य फीसदी जीएसटी लगेगा। इन दवाओं में से कुछ हैं एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, डाराटुमुमैब, टेक्लिस्टामैब, एमिवेंटामैब, एलेक्टिनिब आदि।

5 फीसदी जीएसटी स्लैब के तहत वाली वस्‍तुएं

पांच फीसदी जीएसटी स्‍लैब वाली सूची में रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें शामिल हैं, जैसे गाढ़ा दूध, मक्खन, घी, डेयरी वसा और स्प्रेड, पनीर, ब्राज़ील नट्स, बादाम, पिस्ता, खजूर, अंजीर, सूखे आम और खट्टे फल। इसके साथ ही बीड़ी के पत्ते, भारतीय कत्था, चर्बी का तेल, ग्लिसरॉल क्रूड और वनस्पति मोम कुछ अन्य चीजें हैं, जिन पर जीएसटी की दर को घटाकर 5 फीसदी किया गया है। पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री और केक जैसी खाद्य वस्तुओं को भी 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है।

इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं में, थर्मामीटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स को इस जीएसटी स्लैब में रखा गया है, जो पहले 12 या 18 फीसदी जीएसटी से कम है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और शेविंग क्रीम, की कीमतों में भी अब कमी देखी जाएगी।

18 फीसदी जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्‍तुएं

18 फीसदी जीएसटी स्लैब में पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं), डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं) शामिल हैं। तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम), और माल परिवहन के लिए मोटर वाहन भी 18 फीसदी कर स्लैब में हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है।

40 फीसदी जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्‍तुएं

जीएसटी परिषद ने विलासिता वस्तुओं के लिए 40 फीसदी जीएसटी का एक अलग स्लैब बनाया है, जिसमें पान मसाला, चीनी/स्वाद वाले वातित पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड फल पेय पदार्थ, तंबाकू (सिगरेट, सिगार, चबाने वाला तंबाकू, वेप्स) और लक्जरी कारें (पेट्रोल कारों के लिए 1200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और डीजल कारों के लिए 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली) शामिल हैं। इसमें 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, नौकाएं, निजी जहाज और निजी उपयोग के विमान भी शामिल हैं।

जीएसटी की दरों का अर्थ

भारत में जीएसटी दर का अर्थ वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर प्रतिशत है। इसलिए, जीएसटी दर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत प्रचलित है। सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर, आईजीएसटी की आधी होगी। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय ने जीएसटी बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! नाम से एक बयान जारी कर कहा है कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स का लाभ नहीं मिल रहा है? तुरंत एनसीएच 1915 पर कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें।

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