
Sidhauli, Sitapur : तहसील क्षेत्र के सिधौली कस्बे में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्लॉट दिलाने के नाम पर एक महिला से दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली सिधौली पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मोहल्ला गांधीनगर निवासी शिल्पी सिंह, पत्नी प्रमोद सिंह, के अनुसार उन्होंने 21 अक्टूबर 2023 को अलादादपुर परगना बाड़ी स्थित गाटा संख्या 47 का एक प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 500.22 वर्ग फुट बताया गया था, खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा दयालपुर निवासी श्री प्रकाश, पुत्र कैलाश, के साथ तय हुआ। इस पूरे प्रकरण में संतनगर निवासी ब्रजकिशोर उर्फ राजा निगम मुख्य मध्यस्थ रहा, जिसने जमीन का बैनामा कराया और दो लाख रुपये की रकम प्राप्त की।
बैनामा होने के कुछ समय बाद जब पीड़िता ने जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच कराई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस भूमि को आवासीय बताकर बेचा गया था, वह वास्तव में सरकारी जमीन निकली। आरोप है कि राजा निगम और श्री प्रकाश ने आपसी मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन का बैनामा पीड़िता के नाम करा दिया।
जब ठगी की जानकारी होने पर पीड़िता ने अपने रुपये वापस मांगे, तो आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने न्याय के लिए कोतवाली सिधौली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी ब्रजकिशोर उर्फ राजा निगम और श्री प्रकाश के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
कोतवाली पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।










