
Flight Ticket Cancellation : DGCA ने 2025 के लिए फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन चार्जेस में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की शिकायतों को दूर करना और हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। मौजूदा नियमों के तहत अक्सर रिफंड में देरी या अत्यधिक चार्ज की समस्या होती थी, जो यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी।
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसिल या बदलाव करता है, तो उसे किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा घरेलू उड़ानों में बुकिंग की तारीख से 5 दिनों के अंदर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 दिनों के अंदर लागू होगी। इस अवधि में यदि यात्री टिकट बदलता है या रद्द करता है, तो उसे केवल किराए का अंतर ही देना होगा।
इसके अतिरिक्त, यदि टिकट एजेंट या ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से बुक किया गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने निर्देश दिया है कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी कर ली जाए, ताकि यात्रियों को लंबे इंतजार से राहत मिल सके।
मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी, एयरलाइंस को पैसा वापस करने या क्रेडिट शेल देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, यदि कोई यात्री नाम में गलती कर देता है और 24 घंटे के अंदर एयरलाइन को सूचित कर देता है, तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, बशर्ते टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट से बुक किया हो।
DGCA ने इन बदलावों का ड्राफ्ट Civil Aviation Requirement (CAR) के रूप में जारी कर दिया है और 30 नवंबर तक सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। यदि ये नियम लागू हो जाते हैं, तो हवाई यात्रा अधिक आसान, पारदर्शी और कस्टमर-फ्रेंडली हो जाएगी, जिससे यात्रियों का अनुभव बेहतर हो सकेगा।
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