प्राण घातक हमले के 3 दोषियों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

  • सात-सात हजार रूपये के अर्थदंड से भी किया गया दण्डित
  • अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को भुगतना होगा तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास

श्रावस्ती। प्राण घातक हमला करने के तीन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने पांच -पांच वर्ष के सशर्म कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनो पर सात सात हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन -तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौजदारी ) के.पी. सिंह ने बताया की भिनगा क्षेत्र के भवनिया पुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर भिनगा क्षेत्र के भवनिया पुर निवासी शेष राम पर एक अप्रैल 2013 को शाम करीब साढ़े पांच बजे भिनगा क्षेत्र के छोट कई डीह निवासी बच्चा राम विनय कुमार माखन लाल व दीवान ने एक राय होकर हाथों में लाठी और लोहे का राड लेकर उनके दरवाजे पर आकर उन्हें मारने लगे। इस हमले में शेष राम के सिर पर गंभीर चोटे आई। हमला वर मौके से भाग खड़े हुए।

इस मामले में जग जीवन प्रसाद की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनो दोषियों बच्चा राम विनय कुमार उर्फ़ सुरेन्द्र प्रताप वर्मा व गोली को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।

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