दस एजेंसियों को निगरानी के लिए अनुमति देने के खिलाफ SC में याचिका दायर

नई दिल्ली । दस एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी की अनुमति देने वाली केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश निजता के अधिकार का उल्लघंन करता है। याचिका में इस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है।

बीते 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार देने वाली अधिसूचना जारी की है। इस आदेश के बाद जांच एजेंसियों ने सुरक्षा के नाम पर किसी भी कंप्यूटर की निगरानी के तहत कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेज और बाकी चीजें बिना इजाजत के खंगाल सकती हैं।

जिन एजेंसियों को ये अधिकार दिया गया है उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (रॉ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और कमिश्नर ऑफ़ पुलिस,दिल्ली शामिल हैं।

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