
दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । शुक्रवार को जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान एवं सबूतों को मद्देनजर रख अभियुक्तों पप्पू उर्फ महेश पुत्र विशेश्वर शुक्ला, भोने उर्फ जयप्रकाश पुत्र राजाराम दुबे, रामप्रकाश पुत्र राजाराम दुबे, गुड्डू उर्फ गोला पुत्र पुत्तन शुक्ला, राजेन्द्र पुत्र विशेश्वर शुक्ला व मुन्ना उर्फ राजेश कुमार पुत्र विशेश्वर शुक्ला निवासीगण ग्राम बकोली थाना मलवां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 27000 रुपये अर्थ दण्ड व अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा में एक एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्तो के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही उनके स्वजनों व नाते रिश्तेदारों में मायूसी छा गई जबकि वादी पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी जिन्होंने सजा सुनाने वाले जज, अधिवक्ता व पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है।