फ़तेहपुर । शुक्रवार को जिला न्यायालय के एसीजे/जेडी/जेएम कोर्ट के जज ने आर्म्स ऐक्ट के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त शक्ति सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी ग्राम मगाही डीह, थाना मगाही डीह जिला छपरा बिहार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष 05 माह 15 दिन के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ बीते वर्ष 2021 में जिला पुलिस ने आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा था। तभी से वह जेल में था। मुकद्दमा न्यायालय में विचाराधीन था।
इसी प्रकार जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने धारा 457/380 के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त नौशाद पुत्र शहजादे निवासी पनी मोहल्ला थाना कोतवाली नगर को दोषी करार देते हुए 06 वर्ष के कारावास समेत 500 रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। अभियुक्त के खिलाफ चार वर्ष पूर्व वर्ष 2016 में कोतवाली सदर पुलिस ने उपरोक्त धाराओं में मुकद्दमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह बाद अभियुक्त जेल से जमानत पर रिहा हो गया था। तभी से मुकद्दमे का ट्रायल चल रहा था। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही अदालत परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
अभियुक्तो के जेल जाते ही उनके स्वजनों समेत नाते रिश्तेदारो में मायूसी छा गई। जबकि जन सामान्य के प्रति पुलिसिया और कानूनी सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा।