दैनिक भास्कर ब्यूरो,
फ़तेहपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को अलग अलग मामलों के तीन अभियुक्तो को कारावास समेत अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला न्यायालय सी०जे० (एसडी)/एफ०टी०सी०/ए०,सी०जे०एम० कोर्ट ने आर्म्स ऐक्ट के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र शिवनारायण निवासी दतौली को जेल में बिताई गई अवधि समेत 500 रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ ललौली थाना पुलिस ने वर्ष 2003 में आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई की गई।
इसी क्रम में उपरोक्त न्यायालय के जज ने आर्म्स ऐक्ट के एक अन्य मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त शेरू सिंह पुत्र अली मोहम्मद निवासी तेहीपारा थाना हथगांव को दोषी करार देते हुए एक वर्ष एक माह 28 दिन के साधारण कारावास समेत 300 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इसी प्रकार उपरोक्त कोर्ट के ए०सी०जे०एम० ने आबकारी अधिनियम के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अभियुक्त कृष्णपाल पासवान पुत्र टुन्नी लाल पासवान निवासी रामपुर मूल थाना हथगांव को न्यायालय उठने तक की सजा समेत 575 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2018 में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई की गई।अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की।