फतेहपुर : तीन मामलो में न्यायालय ने सुनाई सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर। हर वर्ष हजारो मुकदमे थानों में लिखे जाते हैं जिनमे निस्तारित मुकदमों की संख्या बेहद कम है। अधिकतर मुकदमे पैरवी की वजह से अटके रहते हैं। जिले की मानिटरिंग सेल ने न्यायालय में अपराधियों के सबूत गवाह पेश कर तीन मामलो में सजा सुनवाई । जेएम0 न्यायालय खागा द्वारा थाना धाता, जनपद- फतेहपुर में जनवरी 2001 में पंजीकृत अभियोग में 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बड़का केवट पुत्र प्रान केवट, सैदपुर, थाना- धाता, जनपद फतेहपुर को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1200/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

इसी प्रकार थाना धाता में 2008 में पंजीकृत अभियोग पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश पुत्र केशपाल सोनकर, गढ़वा, थाना- किशनपुर, जनपद- फतेहपुर को धारा- 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। इसी क्रम में 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भभूति पुत्र चन्द्रपाल, नि. अकिलपुर ऐराना, थाना- खागा, जनपद- फतेहपुर को धारा- 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1200/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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