दैनिक भास्कर ब्यूरो,
फ़तेहपुर । बुधवार को जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर एक ब्यक्ति अशोक पुत्र जफर पासी निवासी मंडराव कोतवाली बिन्दकी को दोषी करार देते हुए दस हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी समेत जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।
अभियुक्त के खिलाफ स्थानीय कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2017 वन्य जीव की हत्या मामले में मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेजा था। जेल जाने के कुछ माह बाद अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गया था लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था जिसकी बुधवार को जिला न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की।