Fatehpur : हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीएम ने सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त

भास्कर ब्यूरो

  • रातभर चला अभियान, गिराया गया अवैध मकान का हिस्सा
  • न्यायालय के आदेश पर डीएम ने अपनी मौजूदगी में खाली करवाया अतिक्रमण

Chowdagra, Fatehpur : मलवां ब्लॉक के पहुर गांव स्थित सरकारी भूमि (नवीन परती गाटा संख्या 142) पर अवैध कब्जे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की खंडपीठ ने जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह को आदेश दिया था कि वह 15 सितंबर को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाएँ और जीपीएस कैमरे से खींची गई तस्वीरों के साथ व्यक्तिगत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन हरकत में आया और राजस्व विभाग की टीम ने रातभर चले अभियान में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। आधा दर्जन से अधिक राजस्व कर्मियों, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया गया। सोमवार 15 सितंबर की नियत तिथि को जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह व एडीएम की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर चूना डालकर चिन्हांकन किया गया। इस दौरान तहसीलदार अचलेश सिंह, नायब तहसीलदार रचना यादव, राजस्व कर्मी बृजेंद्र यादव, उमेंद्र मौर्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मामले में वादी शैलेंद्र सिंह का आरोप था कि ग्रामीण कमल सिंह व राजेश सिंह ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था और पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी बल्कि न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी। अब हाईकोर्ट के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने कब्जा हटाकर कार्रवाई की है। अब इस मामले में तहसील के अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें