फतेहपुर : डीजल-पेट्रोल चुराने वाले अभियुक्त को मिली पांच साल की सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । तेल पाइप लाइन से डीजल व पेट्रोल चुराने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट एफटीसी-1 ने पांच वर्ष का कारावास व पंद्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी व अमरजीत भारती ने बताया कि अभियुक्त फौजी इंजीनियर उर्फ बंशीलाल का एक संगठित गिरोह है। जिसका गैंग लीडर वंशीलाल शर्मा है। गैंग के सात सक्रिय सदस्य हैं। यह लोग गिरोह बनाकर सामूहिक रूप से लोक सम्पत्ति अस्त व्यस्त करके चोरी करने के अभ्यस्त अपराधी हैं।

15000 रूपये का लगाया अर्थदंड

इनके विरूद्ध पेट्रोल लाइन को ध्वस्त कर पेट्रोल चोरी जैसा गंभीर अपराध का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसके बाद गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई मलवां पुलिस ने की थी। इनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि चोरी जैसे जघन्य अपराध करने के मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उक्त फौजी इंजीनियर उर्फ बंशीलाल के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट विनय तिवारी ने अभियुक्त के दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात पांच वर्ष की सजा व पंद्रह हजार रूपये जुर्माना किया है।

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