
एटा : एक ओर नगर पंचायत जैथरा के मोहल्ला शास्त्री नगर में भूमि स्वामित्व का विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। वहीं दूसरी ओर जैथरा नगर पंचायत प्रशासन संबंधित भूमि पर निर्मित दुकानों की नीलामी की तैयारी कर रहा है, जो कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जा रही है।
पीड़िता बुंदादेवी ने एडीएम प्रशासन को प्रत्यावेदन देकर नीलामी प्रक्रिया को अविलंब स्थगित किए जाने की मांग की है।
एडीएम को दिए गए प्रत्यावेदन में बुंदादेवी ने बताया कि गाटा संख्या 3979, मौजा जैथरा अंदर चुंगी में उनकी 0.202 हेक्टेयर भूमि है। नगर पंचायत प्रशासन ने इस भूमि पर अपना दावा जताते हुए जबरन 16 दुकानों का निर्माण करा दिया। इस मामले में वाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। दोनों न्यायालयों ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं।
इसके बावजूद नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ ने 17 अक्टूबर को तीन दुकानों की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में सूचना जारी कर दी। याची बुंदादेवी ने एडीएम से आग्रह किया है कि न्यायालय के आदेश के पालन में नीलामी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कराया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई, तो संबंधित के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी।












