Delhi : कोर्ट ने दिल्ली दंगे के 6 आरोपियों को किया बरी, झूठा आरोप लगाने के लिए पुलिस को लगाई फटकार

Delhi News : उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े आगजनी के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह के कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ है कि केवल मामले को सुलझाने के लिए आरोपितों पर झूठा मामला थोप दिया गया है।

न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने कहा कि आरोपियों पर झूठा मामला डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने पर नाराजगी जताई और दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया।

साथ ही, कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने साक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसके कारण आरोपितों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। यह दुखद है कि स्पष्ट खामियों के बावजूद, थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त ने आरोपपत्र आगे बढ़ाया। न्यायालय ने सुधारात्मक कदम के लिए आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजने को कहा है।

यह मामला न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दंगाइयों ने 26 फरवरी 2020 को दोपहर के वक्त गामड़ी एक्सटेंशन में एक धार्मिक स्थल के पास घर, दुकान और स्कूटी में आग लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले में सुदामापुरी निवासी इशू गुप्ता, राज कुमार, अमित उर्फ अन्नू, प्रेम प्रकाश (पंजाबी कॉलोनी), मनीष शर्मा (उस्मानपुर गामड़ी रोड) और राहुल उर्फ गोलू (उस्मानपुर जय प्रकाश नगर) को आरोपित बनाया था। मई 2023 में इन आरोपितों पर आरोप तय किए गए थे।

निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की और जांच एवं आरोपपत्र दाखिल करने में हुई खामियों की ओर संकेत किया है।

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