Delhi: तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर

Delhi : राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में दफन किए गए आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ का कहना है कि जेल परिसर में इन कब्रों का बने रहना अवैध और असंवैधानिक है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि इन कब्रों की मौजूदगी से तिहाड़ जेल कट्टरपंथियों के लिए एक प्रकार का “तीर्थस्थल” बन गई है। आरोप है कि कुछ लोग यहां इकट्ठा होकर इन आतंकवादियों की पूजा और महिमामंडन करने लगते हैं, जिससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि यह भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो दोनों आतंकवादियों के शवों को किसी सुरक्षित, नियंत्रित और गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि जेल परिसर का दुरुपयोग न हो सके और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रतीकात्मक स्थान को समाप्त किया जा सके।

अब दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या जेल प्रशासन को इन कब्रों को हटाने या गुप्त स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाना चाहिए। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन बनाने की बड़ी कानूनी चुनौती बन सकता है।

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