
नई दिल्ली : अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अश्लील सामग्री के अवैध उपयोग से रोका जाए। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अभिनेत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गूगल एलएलसी सहित संबंधित प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे याचिका में पहचाने गए सभी यूआरएल को हटाएं, अक्षम करें और ब्लॉक करें। अदालत ने आदेश दिया कि गूगल को नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी।
अभिषेक बच्चन ने भी दायर की याचिका
इससे पहले अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डीपफेक वीडियो, एआई-जनरेटेड कंटेंट, वॉलपेपर, मर्चेंडाइज़ और नकली ऑटोग्राफ तक शामिल हैं। याचिका में 14 प्रतिवादियों को नामजद किया गया है और करीब 175 उल्लंघनकारी लिंक की पहचान की गई है। अभिषेक बच्चन के वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी अभिनेता के नाम पर एआई-निर्मित फर्जी वीडियो और अश्लील सामग्री बना रहे हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में दंपति की बेटी आराध्या बच्चन ने भी अपने स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।