दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को विदेश यात्रा की इजाजत, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे फिल्म प्रमोशन

नई दिल्ली। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को अपनी आगामी फिल्म “मेरा काले रंग दा यार” के प्रचार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जून से 5 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न जाने की इजाजत दी है।

कोर्ट ने यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है। फैसले में कहा गया है कि राजपाल यादव को 1 लाख रुपये की एफडीआर (FDR) कोर्ट में जमा करनी होगी, साथ ही उनका पासपोर्ट, जो इस समय ट्रायल कोर्ट में जमा है, उन्हें यात्रा के लिए अस्थायी रूप से सौंपा जाएगा। हालांकि, भारत लौटने के बाद उन्हें पासपोर्ट दोबारा ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यह अनुमति केवल तय तिथियों के लिए वैध रहेगी और अभिनेता को निर्धारित अवधि के भीतर देश लौटना होगा।

गौरतलब है कि राजपाल यादव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। निचली अदालत ने उन्हें 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

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