दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह याचिका दिल्ली के शक़्स सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है।वह खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे. इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। यह एक अलग विंग का है।”मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, “हमें दिखाओ, निषेध कहां है। हमें कोई कानूनी बाधा दिखाओ जिसके बारे में आप प्रचार कर रहे हैं।”