
Delhi News : दिल्ली सरकार ने गिरफ्तारी वारंट और अदालती समन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब लोगों को मोबाइल पर अदालत का नोटिस मिल सकेगा। दरअसल, दिल्ली सरकार ने दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की तामील) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे वाट्सएप और ईमेल के जरिए कोर्ट का समन और वारंट की ई-डिलीवरी संभव हो सकेगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दिल्ली सरकार ने समन और वारंट की ई-डिलीवरी के नियम जारी किए हैं। इस फैसले से समय की बचत होगी और मिनटों में समन की डिलीवरी हो सकेगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना को पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दी थी।
अदालतों द्वारा जारी समन और वारंट वॉट्सएप और ईमेल पर भेजे जाने से पुलिस को कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी और जांच प्रक्रिया मजबूत होगी। कोर्ट की ओर से जारी समन में जज की डिजिटल मुहर और हस्ताक्षर होंगे।
इसके अलावा, पुलिस संबंधित व्यक्ति को ईमेल या वॉट्सएप के जरिए सूचना देगी। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया फेल हो जाती है, तो कोर्ट हार्ड कॉपी देने का निर्देश दे सकती है। समन और वारंट को ऑनलाइन भेजने के लिए पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण केंद्र बनाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, दिल्ली के एलजी ने पुलिस अधिकारियों को थाने में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही देने की अनुमति दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी और वकील इस आदेश का विरोध कर रहे हैं।
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