
Delhi CM Rekha Gupta Attack : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राकेश भाई खिमजी को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सात दिन की रिमांड की मांग की थी। अब पुलिस आरोपी से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करेगी, जिससे कई राज खुलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनता की सुनवाई के दौरान हमले के आरोपी राकेश भाई खिमजी को दिल्ली पुलिस ने देर रात तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।
पुलिस ने आरोपी की सात दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस आरोपी से मामले से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेगी। शाम के समय, सुरक्षा कारणों से, पुलिस ने चुपके से आरोपी को कोर्ट लाया और रिमांड पर लिया, ताकि किसी भी तरह का हंगामा या हमला रोका जा सके।
आरोपी राजेश को मिल सकती हैं ये सजा
- हमलावर पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 109(1), 132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने और हत्या का प्रयास करने का है।
- अगर पीड़ित को गंभीर चोट लगती है, तो धारा 109 के तहत आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हालांकि, इस धारा में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
- धारा 132 सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने और काम में बाधा डालने से संबंधित है, जिसमें दो साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।
- धारा 221 सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी है, जिसमें तीन महीने की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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