
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल जन शिकायत पर कड़ा एक्शन लेते हुए शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित करने के आदेश दिए। राजपुर रोड बहल चौक स्थानीय निवासी महिलाओं एवं बुजुर्गों की ओर से जिलाधिकारी को प्रतिदिन संचालित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिकायत की गई थी कि ओपन लॉउंज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान पर खुले में शराब पिलाई जाती है। शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
अवैध रूप से बार संचालन की शिकायत पर डीएम ने जांच कराई थी। उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर के माध्यम से प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दी ओपल लॉउंज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार का संचालन होना पाया गया। मौके पर शराब सेवन के लिए टेबिल तथा काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, ग्लास एवं कचरा भी पाया गया। जांच में यह पाया गया कि दी लीकर हब (विदेशी मदिरा की लाईसेंस धारक दुकान) की ओर से मौके पर शराब बिक्री के अतिरिक्त आसपास कई अवैध दुकानें/खोखे लगवाकर शराब सेवन के लिए सिंगल यूज प्लॉस्टिक के ग्लास एवं कप, बर्फ, नमकीन के पैकेट, सिगरेट आदि सामग्री विकय करवायी जा रही है।
बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब सेवन के लिए बड़े डेस्क भी प्राप्त हुए। स्थानीय निवासियों एवं महिलाओं की ओर से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि शाम एवं रात्रि के समय बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब सेवन के लिए कैंटीन भी चलाई जाती है। चूकि दी लीकर हब ही स्थल पर शराब बिकी के लिए एकमात्र लाईसेंस दुकान है। पूर्ण संभावना है कि शराब बिक्री के पश्चात दुकान द्वारा ही लोगों को बेसमेंट पर शराब सेवन के लिए अनुमति दी जा रही है, जिस बात की पुष्टि स्थानीय नागरिकों एवं महिलाओं की ओर से भी की गई है। मौके पर बेसमेंट में अत्यधिक मात्रा में शराब की बोतलें तथा सेवन के लिए उपयोग में आने वाली कप एवं गिलास भी प्राप्त किये गए। ओपल लॉज बिल्डिंग में संचालित दो अन्य बार दी
ओपल बार एवं रेस्टोरेंट तथा बीवाईओबी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दोनो के पास नियमानुसार लगभग 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। स्थानीय महिलाओं निवासियों ने बताया कि मदिरा की दुकान द्वारा परिसर तथा परिसर से बाहर रात्रि 12 बजे के बाद तक भी मदिरा बिक्री एवं शराब का सेवन कराया जाता है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान संबंधित मदिरा दुकान के अनुज्ञापी की ओर से आबकारी नीति 2024 का उल्लघंन पाया गया है जो कि अनुज्ञापी को दिये गये
आंवटन पत्र की शर्तें भी है। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा अवैध रूप से बेसमेंट में अस्थाई बार एवं शराब सेवन स्थल का संचालन तथा निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक मदिरा की दुकान का संचालन एवं विक्रय कराने के कारण दि लीकर हब, विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़-3 निकट सचिवालय के अनुज्ञापी विमलेश कुमार के विरूद्ध दण्ड स्वरूप उत्तराखंड आबकारी मैन्युअल खंड-1 की धारा 34 तथा धारा 35 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 15 दिन के अनुज्ञापन निलंबन की कार्यवाही की गई है।















