
New Delhi : राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, जिसमें 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
हालांकि, कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को अभी नोटिस जारी नहीं किया है। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं। बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया। बुधवार काे इस मामले पर काेर्ट ने आंशिक दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करने का आदेश दिया।
याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था। याचिका में कहा गया है कि जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो एक संज्ञेय अपराध है। ऐसे में कोर्ट सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे।