मासूम को दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले दुराचारी को मृत्युदंड

  • पाक्सो अदालत ने दो माह के अंदर सुनाया फैसला, त्वरित न्याय व्यवस्था पर क्षेत्र में संतोष की लहर

Banda: मासूम से दुराचार कर उसे मरणासन्न हालत में जंगल में फेंक देने वाले आरोपी को आखिरकार अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

खास बात यह है कि घटना की तारीख से करीब दो माह के भीतर पाक्सो अदालत ने त्वरित न्याय करते हुए आरोपी को दंडित किया। अदालत की त्वरित कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोग न्याय व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बताया गया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के चकला गांव निवासी सुनील कुमार निषाद पुत्र लोटन ने बीती 3 जून को गांव की एक तीन वर्षीय मासूम बच्ची को पकड़कर दुष्कर्म का शिकार बनाया और उसे मरणासन्न हालत में कुछ दूर जंगल में फेंक दिया। जब बच्ची घर वापस नहीं आई तो उसके परिजनों ने तलाश शुरू की। आरोपी की निशानदेही पर मासूम को गंभीर हालत में जंगल से बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

आरोपी के खिलाफ चिल्ला थाना पुलिस ने सुसंगत धाराओं समेत पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपी को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक एसआई रामदिनेश तिवारी ने करीब एक माह में चार्जशीट दाखिल की और अदालत की कार्रवाई शुरू हुई।

अदालत में लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम और शिवपूजन सिंह ने 11 गवाहों को पेश करके मामले को फैसले तक पहुँचाया। विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट की अदालत में सोमवार को आरोपी सुनील निषाद को धारा 103 बीएनएस एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जबकि धारा 137(2) बीएनएस में 10 हजार रुपए जुर्माना एवं सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया, वहीं पूरे जिले में इस फैसले की चर्चा हो रही है।

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