दरिंदे को सजा-ए-मौत : 6 साल की बच्ची से दरिंदगी… दुष्कर्म कर दांतों से काट-काटकर किया था लहूलुहान, फिर….

Banda : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और हैवानियत के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि आरोपी ने 6 साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाया था। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसने बच्ची का हाथ तोड़ दिया। अपने दांतों से उसके शरीर को कई जगह काट-काटकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, उसने गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की।
दरिंदे ने गला दबाकर मासूम को जान से मारने की कोशिश की। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, मौत से लड़ रही बच्ची का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है।

इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में तेजी से फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।
बता दें कि कालिंजर क्षेत्र के एक गांव में 25 जुलाई 2025 को अमित रैकवार नामक युवक ने अपनी पड़ोस में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची को, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी, टॉफी/पैसे के लालच में बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने बच्ची का हाथ तोड़ दिया। अपने दांतों से उसके शरीर पर कई जगह काटकर उसे घायल कर दिया था। साथ ही जान से मारने की नियत से उसका गला दबाया था। इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

इस वारदात के बाद बच्ची के परिजनों ने इस कुकृत्य की जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। वहां काफी दिनों तक उसका इलाज चला था। बच्ची की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा
इस मामले में 7 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। इसके बाद कड़ी पैरवी के क्रम में महज 56 दिनों में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट ने आरोपी अमित रैकवार को मौत की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि “कालिंजर क्षेत्र के एक गांव में 25 जुलाई 2025 को 6 साल की मासूम बच्ची को उसी गांव के रहने वाले अमित रैकवार ने पहले बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपने दांतों से उसके शरीर पर कई जगह काट लिया था। दरिंदे ने उसका एक हाथ तोड़ दिया। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में 7 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।”

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