पंजाब में नकली बीज बेचने पर सख्ती, इनपुट डीलर विरोध में उतरे

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने नकली बीजों की बिक्री को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाने के लिए सीड (पंजाब संशोधन) बिल-2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बिल को मंजूरी के लिए कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को भेजा गया है। उनकी स्वीकृति के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

इस प्रस्तावित सख्ती के खिलाफ एग्रो इनपुट डीलर लामबंद हो गए हैं। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन पंजाब के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम सुझाव पत्र सौंपा और बिल में संशोधन की मांग की।

बिल में क्या है प्रावधान

  • कंपनी या उत्पादक को पहली बार अपराध पर 1 से 2 साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपये जुर्माना।
  • दोबारा अपराध पर 2 से 3 साल की सजा और 10 से 50 लाख तक जुर्माना।
  • डीलर या व्यक्ति को पहली बार अपराध पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपये जुर्माना।
  • दोबारा अपराध पर 1 से 2 साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपये जुर्माना।

ड्राफ्ट में सीड प्रोड्यूसर व डीलर की परिभाषाएं स्पष्ट की गई हैं। बीज का व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति को इसके दायरे में शामिल किया गया है — चाहे वह थोक विक्रेता हो, खुदरा डीलर, निर्यातक, आयातक या मार्केटिंग एजेंट।

डीलरों की मुख्य आपत्तियां

  • गैर जमानती अपराध की श्रेणी से बिल को बाहर रखा जाए।
  • डीलर को सजा से मुक्त किया जाए, क्योंकि वे तो सिर्फ सीलबंद पैक्ड बीज बेचते हैं।
  • बिना उचित जांच के किसी को अपराधी न ठहराया जाए।
  • बिल से पुलिस हस्तक्षेप हटाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार और बीज के दाम बढ़ने से बचा जा सके।
  • इस पर जल्दबाजी न करते हुए दोबारा विचार किया जाए।

सरकार का पक्ष

कृषि मंत्री ने डीलरों को आश्वस्त किया है कि उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज मिलेंगे जिससे फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी।

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