मृत व्यक्ति का आधार व पैन बनाने वाले कलेक्ट्रेट कर्मी पर कोर्ट सख्त, कोतवाली पुलिस को दिए ये आदेश

उरई.   शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शांति नगर ईश्वर दास ने एससी एसटी एक्ट कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया था! कि वह विकलांग व्यक्ति है और रिक्शा चला कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है!उसकी जमीन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राहियों में स्थित है! जिसे पटेल नगर निवासी भू माफिया पलक नायक ने उसकी जमीन प कब्जा करने का प्रयास किया था उक्त प्रकरण में उसने फलक नायक और उसके अन्य साथियों के खिलाफ उरई कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था! विवेचना के दौरान विवेचन ने जांच में पाया था! कि पलक अनिल ने किसी अन्य व्यक्ति को उसके पिता अजुददी के स्थान पर खड़ा करके फर्जी बैनामा कराया है! जिसमें पलक और अनिल को जेल भेजा गया था और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था! उसके पिता की मृत्यु 30 जनवरी 2007 को हो चुकी है!

 लेकिन खेत की खतौनी में बराबर इंद्राज चला आ रहा है ! अब उक्त लोग पुनः खेत को हड़पने के लिए उसके पिता के नाम का फर्जी आधार कार्ड और पैनकार्ड बनवा लिया है जिसका उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर बनवा लिया! जिसका उपयोग कर फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पना चाहते है 10 फरवरी 2025 को उसने उक्त लोगों की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी जिससे रंजिश मानकर 15 मार्च की शाम 6बजे शहर के कालपी बस स्टेट के पास पलक व उसके पुत्र श्रेष्ठ ने कार से आकर उसे रोक लिया और जाति सूचक गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी!

 उक्त लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए उसने कोतवाली पहुंच कर उक्त लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया जिस पर पुलिस ने उसकी कोई कार्यवाही नहीं की इसके बाद उसने एसपी को डाक द्वारा शिकायती पत्र भेजा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके बाद उसने एससी एसटी एक्ट कोर्ट में वाद दायर किया था विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गुप्ता ने कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराई जाए पीड़ित ने आरोप लगाया कि पलक नायक कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी के पद पर तैनात है!

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