उन्नाव दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने की मांग पर CBI को भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो कुलदीप सेंगर के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने जून में सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी थी। तब कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे केवल स्वास्थ्य के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंगर की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है और वो करीब आठ साल से जेल में हैं। इस मामले में अधिकतम सजा दस साल की मुकर्रर की गई है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है।

16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

गाैरतलब है कि दुष्कर्म पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। 4 जून 2017 को पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। दुष्कर्म पीड़ित के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।

20 दिसंबर 2019 को पीड़ित से दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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