बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर सख्ती : इन राज्यों में बैन, यूपी में जांच के आदेश, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ…

 मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से नवजात शिशुओं और बच्चों की मौतों के मामले सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कोल्ड्रिफ सिरप (बैच संख्या SR-13) की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन लोगों के पास यह सिरप है, उन्हें इसकी सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के ड्रग्स विभाग ने भी कफ सिरप की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल, कोल्ड्रिफ कफ सिरप मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया है। इस सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है।

यूपी में मेडिकल स्टोर्स की होगी जांच

उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे फार्मा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स में मौजूद कफ सिरप का सैंपलिंग करें और जानलेवा सिरप को तुरंत जब्त कर बिक्री पर रोक लगाएं।

सहायक आयुक्त (ड्रग्स) ने राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि मेसर्स Sresan Pharmaceutical, कांचीपुरम (तमिलनाडु) द्वारा निर्मित कफ सिरप में पाए गए Diethylene Glycol (DEG) जैसे हानिकारक तत्व की जांच की जाए। यह रसायन मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है।

निर्देशों में मुख्य बिंदु:

  • मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में उपलब्ध COLDRIF SYRUP (बैच SR-13) या अन्य संदिग्ध कफ सिरप का नमूना लिया जाए और जब्त कर बिक्री पर रोक लगाई जाए।
  • सभी नमूने तत्काल लखनऊ प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएं।
  • नमूना एकत्र करते समय दोहराव से बचने के लिए गूगल शीट पर रिकॉर्ड रखा जाए।
  • मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से Propylene Glycol सहित कफ सिरप के नमूने जांच के लिए भेजे जाएं।
  • यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को भंडार में मौजूद कफ सिरप की सूचना देने और वितरण रोकने का निर्देश।
  • केमिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों से भंडार की जानकारी साझा करने का अनुरोध।

उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्ती

उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खांसी या सर्दी की दवा न दी जाए

  • पांच साल से कम उम्र के बच्चों में इन दवाओं का उपयोग केवल विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर और न्यूनतम खुराक व अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए।
  • औषधि निरीक्षक चरणबद्ध तरीके से कफ सिरप के नमूने एकत्र करें और प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाएं।

केरल और तेलंगाना में कार्रवाई

  • तेलंगाना: ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बैच SR-13 के लिए ‘Public Alert – Stop Use Notice’ जारी किया।
  • केरल: ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई।

दोनों राज्यों ने चेतावनी दी कि सिरप में पाया गया DEG गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

CDSCO ने शुरू की देशव्यापी जांच

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने बच्चों की मौतों के बाद कड़ी कार्रवाई शुरू की है।

  • मध्य प्रदेश और राजस्थान के घटनाओं के बाद, सीडीएससीओ की टीमों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया।
  • इस दौरान कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स समेत 19 नमूने जांच के लिए लिए गए।
  • जांच का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करना है। 

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