हिमाचल में कांस्टेबल भर्ती अब राज्य काडर से, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती राज्य काडर के तहत होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024, जिसे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के तपोवन परिसर में पारित किया गया था, को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

यह विधेयक समवर्ती सूची के विषय से संबंधित होने के कारण राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

राज्य काडर से होगी कांस्टेबल की भर्ती

विधेयक के लागू होने के बाद गैर राजपत्रित ग्रेड-दो पुलिस अधिकारियों, जिनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं, की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा राज्य काडर के अंतर्गत की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया एकीकृत, पारदर्शी और अधिक कुशल होगी।

लोक सेवकों को कानूनी सुरक्षा

संशोधन में पुलिस अधिनियम की धारा-65 की उपधारा-तीन में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत अब यदि कोई लोक सेवक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तो उसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इससे कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता बनी रहेगी।

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में लचीलापन

विधेयक के अनुसार अब जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी लचीली की गई है। पहले इन प्राधिकरणों में केवल सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या उच्च पदस्थ अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते थे। लेकिन नए प्रावधानों के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सरकार अब कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकेगी।

यह संशोधन हिमाचल प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को अधिक संगठित, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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