
भोपाल। पतंगबाजी के दौरान चायना मांझे से हो रही दुर्घटनाओं और पक्षियों की मौत की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल ने बड़ा आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत भोपाल नगरीय क्षेत्र में चायना धागे के उपयोग, विक्रय और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चायना मांझे की अत्यधिक मजबूती और उस पर लगे कांच के चूरे के कारण आम नागरिकों, दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को गंभीर चोटें लग रही हैं। कई मामलों में पक्षियों की मृत्यु तक हो चुकी है। आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र पतंगबाजी की गतिविधियां बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध आवश्यक बताया गया है।आदेश के अनुसार, भोपाल मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की सीमा में चायना मांझे का किसी भी रूप में प्रयोग, बिक्री अथवा भंडारण करना कानूनन अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में किसी प्रकार की छूट चाहती है, तो वह विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करें और चायना मांझे का उपयोग न कर मानव जीवन व पशु-पक्षियों की सुरक्षा में सहयोग करें।















