
देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। इस संबंध में शासनादेश मंगलवार को जारी किया गया, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से पिछले शुक्रवार को मंजूरी मिल चुकी थी।
1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया DA

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
- 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का एरियर नगद भुगतान के रूप में दिया जाएगा।
- यह लाभ उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत सभी राजकीय कर्मचारियों, पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के स्थायी एवं पूर्णकालिक स्टाफ को मिलेगा।
किन्हें मिलेगा लाभ?
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता निम्नलिखित को मिलेगा:
- सभी राजकीय कर्मचारी
- स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक/कर्मचारी
- प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्यरत स्टाफ
- यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारी
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किन्हें फिलहाल नहीं मिलेगा?
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी
इन विभागों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
धामी सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे महंगाई से राहत देने वाला कदम बताया है।