उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CJI सूर्यकांत नाराज, कहा- ‘सिस्टम को धमकाने की कोशिश न करें’

CJI Surya Kant Bench Decision : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ ने उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन पर रोक लगा दी है। इस दौरान पीठ ने सिस्टम को धमकाने के प्रयासों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा।

मामला क्या है?

यह मामला उन्नाव रेप केस से जुड़ा है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बेल के बाद, सेंगर को जमानत मिल गई थी, जिस पर केंद्र सरकार और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित है, और सेंगर को जेल में ही रहना होगा।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप लगाने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “व्यवस्था को धमकाने की कोशिश न करें। हमारे पास बेहतरीन न्यायाधीश हैं, लेकिन अनजाने में गलतियां हो सकती हैं।”

सीजेआई ने आगे कहा, “जैसे ही कोई भी हमारी व्यवस्था पर हमला करता है, हम भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। न्यायपालिका का सम्मान हर हाल में बना रहना चाहिए।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को धमकाने और बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी हर घटना का कड़ा प्रतिकार किया जाएगा।

यह फैसला और सीजेआई का बयान, देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा की रक्षा के प्रति सरकार और जनता का समर्थन दर्शाता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी स्तर पर सिस्टम को धमकाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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