
MP News: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में चूके मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर) के मुख्य सचिव सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और माफी मांगी।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिवों के हलफनामे पर माफी स्वीकार करते हुए उन्हें आगे की व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में यदि फिर लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीठ ने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में सरकारी संस्थानों में डॉग फीडिंग से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी करेगी।
अगली सुनवाई 7 नवंबर को
सुनवाई के दौरान एक पक्षकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वह सरकारी संस्थानों की अर्जी पर फिलहाल सुनवाई नहीं करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और फीडिंग जोन बनाए जाने को लेकर राज्य सरकारों से रिपोर्ट और हलफनामा मांगा था।
मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन अदालत में ट्रैफिक जाम के कारण देर से पहुंचे, जबकि केरल के मुख्य सचिव की जगह एक प्रमुख सचिव की उपस्थिति को अदालत ने स्वीकार कर लिया।
डॉग बाइट पीड़ितों की भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत अब आवारा कुत्तों के हमलों से पीड़ित नागरिकों की बात भी सुनेगी।इस संबंध में पीड़ितों द्वारा पक्षकार बनने के लिए दिए गए आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं।
साथ ही, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) को भी इस मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।










