
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिल टुटेजा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि टुटेजा 21 अप्रैल, 2024 से हिरासत में हैं और ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी की शिकायत पर लिए गए संज्ञान को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेने को इस आधार पर निरस्त किया था कि लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 30 गवाहों का परीक्षण होना है। इस मामले में अधिकतम सजा सात साल की है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आरोपित काफी प्रभावशाली है इसलिए अगर जमानत दी जाती है तो कड़ी शर्तें लगायी जाएं। इसके पहले भी कोर्ट ने अनिल टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने के ईडी के तौर-तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत आरोपित के बयान दर्ज करने को लेकर आंतरिक दिशा-निर्देश जारी करे कि बयान देर रात के बजाय दिन में ही कार्यालयों के समय के मुताबिक दर्ज किए जाएं।