बरेली। फतेहगंज पश्चिमी की चेयरमैन इमराना बेगम के पति स्मैक तस्कर कल्लू डॉन पर शासन के निर्देश पर पुलिस ने पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की है। पिट एनडीपीएस एक्ट के अधीन निरूद्ध करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। अब एक साल तक कल्लू डॉन की जमानत होना मुश्किल हो जाएगी।
एक साल तक सलाखों के पीछे रहेगा कल्लू, नहीं करा पाएगा जमानत
एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी के मो अंसारी कस्बा निवासी शातिर ड्रग माफिया कल्लू डॉन के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट (दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1988 की धारा 3(1) की कार्रवाई की गई है। कल्लू एक शातिर बदमाश है जो ड्रग माफिया है। कल्लू डॉन स्मैक तस्करी में बार-बार जेल जाता था और जमानत पर छूटने के बाद फिर स्मैक की तस्करी करता था। उसके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट तैयार किया गया।
उसे पिट एनडीपीएस एक्ट निरूद्ध किए जाने के लिए नौ जून को रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने पर्याप्त आधार पाते हुए पिट एनडीपीएस एक्ट के अधीन निरूद्ध किया है। कल्लू डॉन जिला कारागार में निरूद्ध है। पिट एनडीपीएस की कार्रवाई को जेल में तामिल कराया गया है। वह हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ बरेली के कई थानों में डेढ़ दर्जन मुकदमे एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत है। उसकी नौ करोड़ की संपत्ति को जब्त भी किया गया था।
ये है कल्लू डान का आपराधिक इतिहास
स्मैक तस्कर कल्लू डॉन के खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाने में एनडीपीएस, मुठभेड़, चोरी के 13 मुकदमे दर्ज है। वहीं मीरगंज में दो और भुता थाने में एक एफआईआर दर्ज है।