CGHS Rules : ‘सीजीएचएस’ के डॉक्टर को दिखाने पर देनी होगी इतनी फीस, हेल्थ मंत्रालय ने बताया नया नियम

CGHS Rules : केंद्र सरकार ने अपनी स्वास्थ्य योजना ‘सीजीएचएस’ के अंतर्गत ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) परामर्श शुल्क में बदलाव किया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ईएचएस अनुभाग द्वारा इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें नई दरों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

इस स्पष्टीकरण के मुताबिक, अब सीजीएचएस के करीब 47 लाख लाभार्थियों को 700 रुपये और 350 रुपये का ओपीडी शुल्क देना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लाभार्थियों और अस्पतालों दोनों के बीच स्पष्टता बनी रहे और भ्रम दूर हो सके, क्योंकि पिछले वर्ष दरों में संशोधन के बाद यह मुद्दा उठ रहा था।

मंत्रालय ने यह आवश्यक स्पष्टीकरण पिछले सप्ताह सभी मंत्रालयों और विभागों को भी भेजा है। इससे पहले, सालभर में किए गए संशोधनों के बाद, अस्पतालों और लाभार्थियों के बीच यह समझदारी बनी थी कि किस स्थिति में कितनी फीस लगेगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

इस नये दिशा-निर्देश के तहत अब यह तय हो गया है कि सुपर स्पेशलिस्ट (डीएम/एमसीएच) योग्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली ओपीडी सेवाओं के लिए ही 700 रुपये का शुल्क लागू होगा। यह शुल्क केवल उन्हीं अस्पतालों में लागू होगा जो सीजीएचएस सूची में हैं और जहां सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक सेवा प्रदान कर रहे हैं।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अस्पताल में सामान्य चिकित्सक या विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा ओपीडी सेवा दी जाती है, तो उस पर 350 रुपये का शुल्क ही लगेगा। वहीं, इन-पेशेंट (आईपीडी) मामलों में, प्रत्येक विशेषज्ञ से अधिकतम दो परामर्श प्रति दिन ही स्वीकार्य होंगे, जो पहले से ही सीजीएचएस मानदंडों के तहत लागू है।

यह शुल्क केवल सीजीएचएस के सूचीबद्ध अस्पतालों में ही लागू होगा। इससे पहले, 2022 में भी सीजीएचएस ने अपनी दरों में संशोधन किया था, जिसमें डॉक्टर की योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर दरें निर्धारित की गई थीं। उस समय से ही लाभार्थियों और अस्पतालों के बीच यह भ्रम बना हुआ था कि 700 रुपये का ओपीडी शुल्क कब और किन मामलों में लगेगा। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि यह शुल्क केवल डीएम/एमसीएच योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर ही लागू होगा। बाकी मामलों में, यानी सामान्य विशेषज्ञों या अन्य चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली ओपीडी सेवाओं के लिए, फीस 350 रुपये ही रहेगी।

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