सावधान: जीडीए द्वारा घोषित अवैध कॉलोनियों में ना खरीदे प्रोपेर्टी

वैभव शर्मा

गाजियाबाद। सावधान: अगर आप वर्तमान में हॉट सिटी के किसी भी इलाके में भवन या प्लाट खरीदने की योजना बना रहे है तो इन इलाकों में खरीद फरोख्त करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि प्रश्नगत कॉलोनी या सोसाइटी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नही। इस संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आम जन को आगाह करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यहां जारी एडवाइजरी में यह साफ कर दिया गया है कि आप किसी अवैध सोसाइटी में भवन या प्लाट आदि खरीदते है तो उसे किसी भी वक्त प्राधिकरण ध्वस्त कर सकता है। जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने आज यह जानकारी दी। खास बात यह है कि जारी एडवाइजरी में जोन 7 में पड़ने वाले राजेन्द्र नगर सेक्टर 2,3,5, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन, वृंदावन गार्डन, श्याम पार्क मेन, श्याम पार्क एक्सटेंशन, पंचशील पार्क, राधेश्याम आदि इलाकों का उलेख किया गया और लोगों से यह अपील कि यहां प्रोपेर्टी में निवेश करने से पहले पूरी तरह पड़ताल कर ले कि यह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या नही। हाल ही में जीडीए ने कई दर्जन अवैध कॉलोनियों की सूची भी जारी की है। जहां किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद फरोख्त को अवैध माना गया है और जनता से अपील की है कि यहां कोई भी निवेश नही करे। यहां कभी भी जीडीए का बुलडोजर चल सकता है।

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