अयोध्या। डिंपल यादव के रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसमें यह आरोप है कि निर्धारित अनुमति से अधिक वाहन रोड शो में शामिल किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार के दौरान वाहन की संख्या पर सख्त नियम होते हैं, ताकि यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।
थाना इनायतनगर में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान अनुमति से अधिक वाहनों का प्रयोग किया गया। रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को जाम कर दिया गया था।
समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में बृहस्पतिवार को रोड शो करने आई थीं। रोड शो का काफिला कुमारगंज से मिल्कीपुर पेट्रोल पंप तक करीब नौ किलोमीटर का था। शाम करीब चार बजे काफिला इनायतनगर थाना क्षेत्र की सीमा में प्रवेश हुआ। काफिले में करीब 150 दो पहिया और 150 चार पहिया वाहनों के साथ कई एसयूवी वाहन चल रहे थे।
व्यवस्था में तैनात थाना इनायतनगर के उप निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि काफिले के लिए कुल 85 वाहनों की अनुमति थी। इसमें 50 दोपहिया, 24 चार पहिया छोटे वाहन व 12 एसयूवी के लिए ही आवेदन किया गया था। ध्वनि विस्तारक यंत्र भी स्वीकृति से अधिक प्रयोग हो रहे थे।
राष्ट्रीय राजमार्ग 330 ए पर सहुलारा तिराहा पर दोनों पटरियों पर सपा कार्यकर्ताओं के वाहन इनायतनगर की तरफ आते रहे जबकि रोड शो के लिए एक साइड से ही अनुमति थी। इससे आवागमन की व्यवस्था बाधित हुई और अत्यधिक भीड़ व वाहन के प्रयोग से चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। उप निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।