पूजा बेदी पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का केस, जानें कानून के तहत क्या हो सकती है सजा?

पूजा बेदी पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यदि कोई व्यक्ति रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करता है, तो उसे किस सजा का सामना करना पड़ सकता है, यह सवाल अहम है। साल 2019 में अभिनेता करण ओबेरॉय के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था, और इस मामले में पूजा बेदी समेत कुछ अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर की। इस पर मुंबई के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूजा बेदी और अन्य आरोपियों पर केस चलेगा।

रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सजा:

भारत में, यदि कोई व्यक्ति रेप पीड़िता की पहचान उजागर करता है, तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 228A के तहत, पीड़िता की पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर करने पर दो साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि यदि पूजा बेदी पर यह अपराध साबित हो जाता है, तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। इस मामले में सिर्फ पूजा बेदी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की अन्य हस्तियां जैसे अभिनेत्री अन्वेषी जैन और अभिनेता सुधांशु पांडे भी आरोपित हैं। यदि इन पर अपराध साबित होता है, तो इन्हें भी सजा मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश:

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से न केवल उसकी निजी गरिमा और सम्मान को खतरा होता है, बल्कि उसके परिवार के लिए भी यह अत्यंत कठिनाईपूर्ण हो सकता है। 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप मामले में, पीड़िता का असली नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था, बल्कि उसे “निर्भया” के नाम से जाना गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 72 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या समूह, न तो पीड़िता की तस्वीर छाप सकता है, न ही सोशल मीडिया, टीवी या किसी अन्य माध्यम से उसकी पहचान उजागर कर सकता है।

इस तरह के मामलों में यह कानून पीड़िता के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ताकि वह समाज में किसी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना न करे।

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