उन्नाव, केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) ने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। उन्नाव के बाल संरक्षण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि अब इच्छुक माता-पिता पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत CARA बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने वाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल वातावरण प्रदान करना है। बता दे कि दत्तक ग्रहण के लिए इच्छुक माता-पिता को CARA की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 25 साल निर्धारित की गई है। अविवाहित, विवाहित या तलाकशुदा व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए गोद लेने से पहले आवेदकों का विस्तृत मूल्यांकन और सत्यापन किया जाता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से आवेदकों को सभी जानकारी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बन गई है। CARA यह भी सुनिश्चित करती है कि गोद लिए जाने वाले बच्चों को उनकी आयु और स्वास्थ्य के आधार पर उपयुक्त परिवार मिले। बाल संरक्षण अधिकारी ने कहा कि अभी भी समाज में दत्तक ग्रहण को लेकर जागरूकता की कमी है। उन्होंने सभी इच्छुक परिवारों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया को अपनाएं और जरूरतमंद बच्चों को एक नया और बेहतर जीवन देने में मदद करें। मिश्रा ने कहा कि गोद लेने से न केवल बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होता है, बल्कि यह माता-पिता के लिए भी खुशी और पूर्णता का स्रोत बनता है।
खबरें और भी हैं...
वो दर्दनाक हादसा : शादी से पहले उठी अर्थी…ट्रेन हादसे में बाबू खान की हुई मौत
उत्तरप्रदेश, बहराइच
क्लीनिक में इंजेक्शन के बाद बिगड़ी युवक की हालत, मौत पर पिता ने डॉक्टर पर लगाया आरोप
उत्तरप्रदेश, लखीमपुर