उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने UCC की नियमावली पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे यह कानून जल्द ही लागू होने की दिशा में एक और कदम बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में यह कानून 26 जनवरी से लागू किया जा सकता है, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कदम होगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित करना है। इससे विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस क़ानून के लागू होने के बाद व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार और परिवार के मामलों में सभी नागरिकों को समान कानूनों का पालन करना होगा।
उत्तराखंड में UCC के लागू होने से राज्य में एक समान नागरिक संहिता के तहत व्यक्तिगत मामलों में बदलाव संभव है, जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है, जो समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करेगा।