
अगर आप महाराष्ट्र में लग्जरी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने वन-टाइम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब महंगी गाड़ियों पर पहले से कहीं ज्यादा टैक्स देना होगा। खासकर 20 लाख रुपये से ऊपर की कारों पर तो टैक्स की रकम खुद 20 लाख रुपये से भी पार जा सकती है।
अब लग्जरी कारों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार, अब कार की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर टैक्स तय होगा। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, CNG और यहां तक कि कमर्शियल वाहनों पर भी पड़ेगा।
नया टैक्स स्लैब – पेट्रोल कारों के लिए
- 10 लाख तक की कार: 11% टैक्स
- 10 लाख से 20 लाख तक की कार: 12% टैक्स
- 20 लाख से अधिक कीमत की कार: 13% टैक्स
डीजल कारों पर टैक्स और ज्याद
- 10 लाख तक की डीजल कार: 13% टैक्स
- 10–20 लाख की डीजल कार: 14% टैक्स
- 20 लाख से ऊपर की डीजल कार: 15% टैक्स
उदाहरण के लिए, अगर कोई पेट्रोल कार जिसकी कीमत 1.33 करोड़ रुपये है, तो अब उस पर टैक्स 20 लाख रुपये से ज्यादा देना होगा। वहीं, 1.54 करोड़ की डीजल कार पर टैक्स और भी ज्यादा हो सकता है।
कंपनी के नाम या इंपोर्टेड कार पर टैक्स सीधा 20%
अगर कोई कार कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड की जा रही है या विदेश से आयातित (imported) है, तो उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, उस पर सीधा 20% वन-टाइम टैक्स लागू होगा। इससे कॉर्पोरेट खरीददारों और लग्जरी कारों के शौकीनों को बड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
CNG और LNG वाहनों पर भी बढ़ा टैक्स
पहले इन वाहनों पर टैक्स में राहत मिलती थी, लेकिन अब हर कैटेगरी में 1% अतिरिक्त टैक्स जोड़ा गया है। इससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की कीमत भी बढ़ जाएगी।
कमर्शियल वाहनों पर भी बदला टैक्स का तरीका
अब तक माल ढोने वाले वाहनों (गुड्स कैरियर्स) पर टैक्स उनके वजन के आधार पर लगता था, लेकिन अब यह वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के अनुसार लिया जाएगा।
- अब सभी गुड्स कैरियर्स (पिकअप, टेम्पो, ट्रक आदि) पर सीधा 7% टैक्स लगेगा।
- उदाहरण के लिए, पहले 10 लाख की पिकअप पर टैक्स लगभग ₹20,000 लगता था, जो अब बढ़कर ₹70,000 हो गया है।
नया सिस्टम क्यों है चर्चा में?
- लग्जरी कारें और भी महंगी हो जाएंगी
- कंपनी रजिस्टर्ड वाहनों पर सीधा 20% टैक्स
- CNG/LNG वाहनों की लागत में इजाफा
- कमर्शियल वाहन खरीदना भी अब सस्ता नहीं
- मिडिल क्लास से लेकर कॉरपोरेट तक, सभी को असर