बस में छेड़छाड़ मामला : ड्राइवर-क्लीनर की जमानत खारिज, मुख्य आरोपी अब भी फरार

इंदौर : मुंबई से इंदौर लौट रही एक युवती से बस में छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी ड्राइवर, क्लीनर और एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका सेंधवा सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। मुख्य आरोपी किशोर सिंह फिलहाल फरार है। उसके वकील द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने नामंजूर कर दी। दूसरा आरोपी भी जमानत नहीं पा सका।

बता दें, मामला सामने आने के बाद शुरुआत में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल कर रही थी, लेकिन जैसे ही घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस ने केस दर्ज किया।

यह घटना हंस ट्रेवल्स की मुंबई–इंदौर बस में हुई थी। रात में हाईवे के एक ढाबे पर बस रुकी तो ड्राइवर ने सरदार किशोर सिंह नामक एक व्यक्ति को बस में बैठा लिया। बस चलने के बाद किशोर ने बर्थ पर लेटी युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दीं। ड्राइवर और क्लीनर भी उसका साथ देने लगे, जिससे युवती बेहद असहज हो गई।

युवती ने जब अन्य यात्रियों से मदद मांगी, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आरोपी नहीं रुके। मजबूर होकर युवती ने अपनी मां को फोन किया। उसकी मां इंदौर से कार लेकर तुरंत सेंधवा के लिए निकलीं और पुलिस को भी सूचना दी।

बस जब सेंधवा नाके पर पहुंची, तो परिवार ने युवती को उतार लिया। ड्राइवर और क्लीनर ने माफी मांगी, लेकिन नशे में धुत्त किशोर युवती की मां से भी बहस करता रहा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के हस्तक्षेप के बाद राजेंद्र नगर थाने में जीरो पर FIR दर्ज कर मामला सेंधवा थाने भेजा गया।

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