
Bulandshahr : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नौ साल पहले हुए बहुचर्चित मां-बेटी हाईवे गैंगरेप मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.81 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष पॉक्सो कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश ओम प्रकाश तृतीय ने इन पांचों आरोपियों को 20 दिसंबर 2025 को दोषी करार दिया था। सजा पाने वालों में कन्नौज के जुबेर और साजिद, तथा फर्रुखाबाद के धर्मवीर, नरेश और सुनील शामिल हैं।

यह घटना 29 जुलाई 2016 को हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था। नोएडा एसटीएफ पुलिस ने दो आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके अतिरिक्त, तीन आरोपियों को सीबीआई ने पहचान न होने के कारण क्लीन चिट दे दी थी, जबकि एक आरोपी की जिला जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीसी) वरुण कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज हाईवे पर मां-बेटी के साथ हुए गैंगरेप मामले में पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी पर 1.81 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।











