
गुलावठी, बुलंदशहर। गुलावठी के सामाजिक कार्यकर्ता मदनलाल द्वारा नगर पालिकाकर्मी केके गर्ग की नियुक्ति को अवैध बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को न्यायमूर्ति अजय भनोट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पीड़ित पक्ष नहीं बताते हुए कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। इससे पहले, हाईकोर्ट में पालिका के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, जिसके बाद न्यायालय ने निर्णय लिया।
जज ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जिलाधिकारी बुलंदशहर को इस जुर्माने को वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोर्ट का उपयोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और यह कोई खेल का मैदान नहीं है।